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प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने शिक्षक का तबादला आदेश रद किया

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने विधायक बंबर ठाकुर की सिफारिश पर किए गए शिक्षक के तबादले को रद कर दिया है। ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी अमृत महाजन के दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए तबादला आदेश को रद कर दिया।

मामले के अनुसार प्रार्थी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर के कार्यलय में साइंस सुपरवाइजर के पद पर तैनात है। बिलासपुर के विधायक ने इस शिक्षक का तबादला करने के लिए मार्च 2015 से आज तक पाच सिफारिशें की। एमएलए ने सिफारिश की कि प्रार्थी का तबादला जिला बिलासपुर से बाहर किया जाए, जिसे हाईकोर्ट ने रद कर दिया। विधायक जब प्रार्थी को तबदील करने में असमर्थ रहे तो उन्होंने प्रार्थी की शिक्षक पत्‍‌नी को चंबा स्थानांतरण करने के लिए सिफारिश की। इस सिफारिश पर प्रार्थी की पत्‍‌नी के तबादला आदेश को भी प्रदेश हाईकोर्ट ने रद कर दिया। इस बार भी विधायक ने प्रार्थी को बिलासपुर जिला से बाहर शिमला के पूड़ग के लिए बदलने की सिफारिश की थी। शिक्षा विभाग ने इस पर अमल करते हुए प्रार्थी का तबादला पूड़ग के लिए कर दिया। इस तबादला आदेश को प्रार्थी ने प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उनके स्थानांतरण आदेश को रद कर दिया।
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