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हाईकोर्ट ने 1900 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर विभाग को दिए ये आदेश

प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के मामले में हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग द्वारा हाल ही में भरे जाने वाले 1900 शिक्षकों के पदों के बारे में स्पष्ट विवरण देने के आदेश जारी किए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। मामले पर वीरवार को दोबारा सुनवाई होगी।

पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष कोर्ट मित्र ने बताया था कि शिक्षा सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक नहीं है।

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