बैठक के दौरान निजी स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सप्ताह के भीतर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के बैनर तले निजी स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आरटीई एक्ट के तहत शर्तें और नियम सभी स्कूलों के लिए एक हैं लेकिन, प्रदेश के बारह जिलों में चल रहे निजी स्कूलों में अलग-अलग नियम और शर्तें थोपी जा रही हैं।
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अलग-अलग शर्तें थोपने पर कोर्ट जाएंगे निजी स्कूल : ठाकुर
जाहू (हमीरपुर)। निजी पब्लिक स्कूल संघ की राज्यस्तरीय बैठक रविवार को जाहू
में प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदेश के
निजी स्कूलों के संचालकों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान निजी स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सप्ताह के भीतर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के बैनर तले निजी स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आरटीई एक्ट के तहत शर्तें और नियम सभी स्कूलों के लिए एक हैं लेकिन, प्रदेश के बारह जिलों में चल रहे निजी स्कूलों में अलग-अलग नियम और शर्तें थोपी जा रही हैं।
ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों के छात्रों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित खेलों में भी निजी स्कूलों के छात्रों की
सहभागिता पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के
लिए प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमेटी गठित की गई। इसमें
कुल्लू से गणेश भारद्वाज, सोलन से जोगिंद्र सिंह, बिलासपुर से सुरेश कौशल,
सिरमौर से राकेश, ऊना से लखनपाल शर्मा, हमीरपुर से राजेश ठाकुर, मंडी से
राजेंद्र को नियुक्त किया गया। इसी दौरान मंडी जिले की कार्यकारी
कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसमें बलवंत बरारी और बसंत राणा को
समन्वयक, निशा को कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र गुलेरिया को मुख्य समन्वयक, बीडी
शर्मा, विजय गुलेरिया, एसपी गारला, विजय शर्मा को राज्य सदस्य नियुक्त किया
गया। इस राज्य स्तरीय बैठक में सौ से अधिक स्कूलों के पदाधिकारियों ने भाग
लिया। इस मौके पर महेश राणा, लखनपाल शर्मा, राकेश ठाकुर, चांद कमल, उमेश,
शमशेर ठाकुर, विजय भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
बैठक के दौरान निजी स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सप्ताह के भीतर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के बैनर तले निजी स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आरटीई एक्ट के तहत शर्तें और नियम सभी स्कूलों के लिए एक हैं लेकिन, प्रदेश के बारह जिलों में चल रहे निजी स्कूलों में अलग-अलग नियम और शर्तें थोपी जा रही हैं।