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शिक्षक भर्ती पर दो हफ्ते में जवाब तलब

शिमला
हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित याचिका के मामले में शिक्षा सचिव को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और
न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव से शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर चर्चा की। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपने पुराने आदेशानुसार शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े सभी प्रकार के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है कि स्कूलों में हर विषय के अनुसार रिक्त पदों की संख्या कुल कितनी है। जिले के अनुसार स्कूलों की संख्या कुल कितनी है। कितने पदों को भरने के लिए प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिकविजिशन भेजी गई है।

कितने समय में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इसके बाबत जानकारी सचिव के शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कदम उठाए गए हैं तो किस स्टेज तक पहुंचे हैं?

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