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सरकार ने भर्ती पर लगाई रोक, अधिसूचना जारी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर प्रमोशन के आधार पर ही होगी तैनाती

प्रदेश सरकारी कॉलेजों में अब पीटीए पर शिक्षकों को भर्ती नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में पीटीए शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे सभी कॉलेजों में प्रिंसिपलों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी कॉलेज अब पीटीए पर शिक्षक भर्ती नहीं कर सकता है। अगर कोई कॉलेज पीटीए पर शिक्षकों को भर्ती करता है तो उसके वेतन की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल को उठानी होगी।

गौर रहे कि प्रदेश के जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है वहां पीटीए फंड के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पीरियड बेसिक पर की जा रही है। इसके तहत किसी कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक को 250 रुपये दिए जाते हैं । ऐसे में प्रदेश के कई कॉलेज में पीटीए के तहत शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई थी। हालांकि अभी भी इन शिक्षकों का वेतन कॉलेज की ओर से ही दिया जा रहा हैं, लेकिन अब सरकार ने पीटीए पर शिक्षकों को तैनात करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर प्रमोशन के आधार पर ही होगी।

आयुर्वेदिक विभाग बनाएगा मसाजर भर्ती के नियम

शिमला। पंचकर्मा पद्धति से मालिश करने वालों के 35 पद भरने के लिए सरकार शीघ्र आरएंडपी भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाएगी। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदों को भरने के लिए नियम एवं शर्तें तय होंगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता को भी तय किया जाएगा। यह पद दैनिक भोगी आधार पर भरे जाएंगे। आने वाले समय में उनको नियमों के तहत नियमित भी किया जा सकता है। पंचकर्मा मालिश के यह पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समकक्ष होंगे। सूत्रों के अनुसार इस पद पर काम करने वालों से अन्य कार्य भी लिए जा सकेंगे।

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