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6500 पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के फैसले पर हिमाचल सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट ने 6500 पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में सरकार सहित निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी
बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 6 सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया। मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सरकार का पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे में फैसले में जिक्र नहीं है। इन्हें नियमित करना भर्ती के नियमों का उल्लंघन करना है। मामले में पीटीए शिक्षक संघ और कुछ पीटीए शिक्षकों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। 

गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके आधार पर मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। बीते दिनों ही सरकार ने पैरा और पैट शिक्षकों के साथ पीटीए को भी नियमित करने का मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया है। नियमितीकरण के आदेश अभी जारी नहीं हुए। विभागीय अधिकारी वित्त विभाग के साथ चर्चा कर नियमित करने की तारीख और वेतनमान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचने से नियमित होने की आस में बैठे 6500 पीटीए शिक्षकों का इंतजार और अधिक बढ़ गया है।

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