अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को फर्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा दाखिला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की फर्स्ट क्लास में अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजूकेशन सेंटर बिल 2016 तैयार कर लिया है।
बिल के तहत बिना पंजीकरण प्रदेश में खुले प्ले स्कूल और प्री नर्सरी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। नियमों की अनदेखी करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान भी किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता से 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए हैं। बिल को पूरी तरह से तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए विधानसभा में रखा जाएगा।
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ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की फर्स्ट क्लास में अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजूकेशन सेंटर बिल 2016 तैयार कर लिया है।
बिल के तहत बिना पंजीकरण प्रदेश में खुले प्ले स्कूल और प्री नर्सरी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। नियमों की अनदेखी करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान भी किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता से 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए हैं। बिल को पूरी तरह से तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए विधानसभा में रखा जाएगा।