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हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने का मांगा प्लान

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलो में कितने रिक्त पद है व अगले छः महीनो में कितने पद खली होने है इस बात पर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए।

राज्य सरकार की और से कोर्ट को बताया गया कि आचार संहिता लगने के कारण शिक्षण की नियुक्ति के लिए देरी हुई है। आचार संहिता के तुरंत बाद इन शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया था कि प्रदेश में हाल ही में 631 शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए चयन बोर्ड ने अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग को भेज दी है। इनमें से आठ जनवरी को 327 TGT(कला) को विभाग ने नियुक्ति दे दी है।

कोर्ट ने कर्मचारी आयोग हमीरपुर को आदेश दिए हैं कि वह शपथपत्र के माध्यम से बताए कि कितने समय में अन्य स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। प्रधान सचिव शिक्षा ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि राज्य सरकार द्वारा JBT के 919, C&V के 1367 पद और TGT के 1901 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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