ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पे फिक्सेशन होने के बाद हुई वेतन कटौती के आदेशों को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती देने वाले शिक्षक को बड़ी राहत मिल गई है। ट्रिब्यूनल ने उच्च शिक्षा निदेशक के आदेशों को चुनौती देने वाले शिक्षक की वेतन कटौती पर स्टे लगा दिया है।
ट्रिब्यूनल के यह आदेश सिर्फ ऐसे शिक्षकों पर ही लागू होंगे, जो ट्रिब्यूनल में गए थे। अन्य शिक्षकों पर वेतन कटौती के आदेश लागू रहेंगे। वेतन कटौती से बचने के लिए अन्य शिक्षकों को भी ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा।
पीजीटी पंकज चौहान बनाम स्टेट केस में ट्रिब्यूनल ने स्टे लगाया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने न्यूनतम पे बैंड लागू करने को हिमाचल के सिविल सर्विस नियमों का हवाला देते हुए वेतन कटौती के आदेश जारी किए हैं।
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