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हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में गाइड से पढ़ाने पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

 शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक कक्षा में गाइड या हेल्प बुक की मदद से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही किया जाए।

शिक्षा विभाग का कहना है कि गाइड और हेल्प बुक्स से पढ़ाने की प्रवृत्ति से छात्रों में रटने की आदत बढ़ती है, जिससे उनकी सोचने-समझने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रभावित होती है। विभाग का मानना है कि मानक शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाना जरूरी है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में इन निर्देशों का पूरी तरह पालन हो। कक्षा में अनधिकृत पुस्तकों या गाइड का उपयोग पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि आदेशों के पालन को लेकर स्कूलों में औचक निरीक्षण किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदारों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

विभाग के अनुसार यह फैसला छात्रों के सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि बच्चे विषयों को गहराई से समझ सकें और रचनात्मक सोच विकसित कर सकें।

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