जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक स्थानांतरित
कर्मी को कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष
वीके शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश
सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा तथा अन्य को आदेश पारित किए हैं कि वह मंडी
जिला के राजकीय मिडिल स्कूल बह (पद्धर) में खाली पद पर शिक्षक की तैनाती
करें।
ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि विभाग के 15 अक्टूबर तक इस स्कूल में शिक्षक की तैनाती न करने पर राजकीय मिडिल स्कूल छातर तंदोह (सरकाघाट) के लिए स्थानांतरित हुए याचिकाकर्ता शिक्षक को कार्यभार मुक्त माना जाए।
अधिवक्ता रवि ¨सह राणा के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर इस याचिका के तथ्यों के मुताबिक याचिकाकर्ता विनोद कुमार बह स्कूल में बतौर टीजीटी कार्यरत था। निश्चित कार्य अवधि पूरी होने पर उनका तबादला इसी वर्ष 29 जून को छातर तंदोह (सरकाघाट) के लिए किया गया था। लेकिन उन्हें धार स्कूल कांप्लेक्स के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल में अन्य कोई शिक्षक न होने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कई बार विभाग को प्रतिवेदन दिए, लेकिन दो माह बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई न होने से उन्होंने ट्रिब्यूनल के मंडी सर्किट बेंच में याचिका दायर की थी। याचिककर्ता का कहना था कि वह दुर्गम क्षेत्र तथा घर से दूर स्थित दो अन्य जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुका है। लेकिन अब छातर तंदोह स्कूल तबादला हो जाने पर उन्हें कार्यभार मुक्त नहीं किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह संज्ञान लिया कि इस मामले में विभाग के जवाब की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में टिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि बह स्कूल में शिक्षक की तैनाती करना शिक्षा विभाग के लिए जटिल काम नहीं है। जिसके चलते ट्रिब्यूनल ने विभाग को उक्त स्कूल में शिक्षित तैनात करके याचिकाकर्ता को 15 अक्टूबर तक कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए। ऐसा न करने की सूरत में याचिकाकर्ता को कार्यभार मुक्त मानने के भी आदेश दिए गए हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि विभाग के 15 अक्टूबर तक इस स्कूल में शिक्षक की तैनाती न करने पर राजकीय मिडिल स्कूल छातर तंदोह (सरकाघाट) के लिए स्थानांतरित हुए याचिकाकर्ता शिक्षक को कार्यभार मुक्त माना जाए।
अधिवक्ता रवि ¨सह राणा के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर इस याचिका के तथ्यों के मुताबिक याचिकाकर्ता विनोद कुमार बह स्कूल में बतौर टीजीटी कार्यरत था। निश्चित कार्य अवधि पूरी होने पर उनका तबादला इसी वर्ष 29 जून को छातर तंदोह (सरकाघाट) के लिए किया गया था। लेकिन उन्हें धार स्कूल कांप्लेक्स के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल में अन्य कोई शिक्षक न होने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कई बार विभाग को प्रतिवेदन दिए, लेकिन दो माह बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई न होने से उन्होंने ट्रिब्यूनल के मंडी सर्किट बेंच में याचिका दायर की थी। याचिककर्ता का कहना था कि वह दुर्गम क्षेत्र तथा घर से दूर स्थित दो अन्य जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुका है। लेकिन अब छातर तंदोह स्कूल तबादला हो जाने पर उन्हें कार्यभार मुक्त नहीं किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह संज्ञान लिया कि इस मामले में विभाग के जवाब की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में टिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि बह स्कूल में शिक्षक की तैनाती करना शिक्षा विभाग के लिए जटिल काम नहीं है। जिसके चलते ट्रिब्यूनल ने विभाग को उक्त स्कूल में शिक्षित तैनात करके याचिकाकर्ता को 15 अक्टूबर तक कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए। ऐसा न करने की सूरत में याचिकाकर्ता को कार्यभार मुक्त मानने के भी आदेश दिए गए हैं।
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