शिमला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में उच्च-प्रारंभिक
शिक्षा विभाग में वर्ष 1996 की नीति के तहत 27 जुलाई 2001 से पूर्व नियुक्त
किए गए लगभग 2000 दैनिकभोगी अंशकालीन जलवाहकों व जलवाहक एवं सेवादारों,
जिन्होंने 31 मार्च 2016 व 30 सितंबर 2016 को बतौर दैनिक भोगी अंशकालीन
जलवाहकों व जलवाहक एवं सेवादारों के रूप में 14 साल का निरंतर सेवाकाल पूरा
कर लिया है, की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता
मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की। मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर
उड़ी के सैन्य बेस में आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा
बगवां और शाहपुर व शिमला जिले के कुमारसैन में नए उपमंडल कार्यालय (नागरिक)
खोलने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में नैनादेवी के लिए
नए उपमंडल अधिकारी (नागरिक) का कार्यालय सृजन का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय
लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले में उप तहसील धर्मपुर को स्तरोन्नत कर तहसील
बनाने का निर्णय भी लिया। उपतहसील टीहरा को धर्मपुर तहसील में मिलाने व उप
तहसील टीहर से चैलथरा और सधोट पटवार वृत्तों को बाहर करने तथा इन्हें
सरकाघाट तहसील में मिलाने का भी निर्णय लिया गया। इसी प्रकार संधोल तहसील
के दो पटवार वृत्तों गोरट और कमलाह को प्रस्तावित धर्मपुर तहसील में मिलाने
का भी बैठक में निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले की
नौराधार तहसील के पटवार वृत्त चारना, ददाहू तहसील के पटवार वृत्त खाला
क्यार, भाटगढ़, कोटी धीमन व जारंग तथा चम्बा जिले के विकास खण्डमैहला को
दुर्गम क्षेत्र सब-कैडर में शामिल करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। बैठक में
शिमला के उप-मोहाल क्यारी (रझाणा) को नगर निगम शिमला में शामिल करने का
निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जंगी-थोपन (960 मैगावाट) जल विद्युत
परियोजना के मामले में बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को केन्द्रीय
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ समझौता करने केलिए प्राधिकृत किया।
पदां का सृजन एवं भरना
मंत्रिमंडल ने वन विभाग में अनुबंध आधार
पर बहुद्देशीय कामगारों के 108 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। उच्च
शिक्षा विभाग में कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पद भरने को मंजूरी
प्रदान। बैठक में वैटरीनरी अधिकारी के सात पदों तथा नगर निगम शिमला के
अन्तर्गत कृष्णानगर स्थित आधुनिक बूचड़खाने के लिए पैरा-वैटरीनेरीयनज़ के आठ
पद सृजित करने को स्वीकृतिप्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में
अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 6 पदों के
सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में लेखन एवं मुद्रण विभाग
में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 4 पद तथा सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचनाप्रौद्योगिकी) के 3
पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने पॉलीटैक्निक/इंजिनियरिंग
कालेज के उप-निदेशक के पद के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में
आतिथ्य सत्कार एवं प्रोटोकॉल विभाग में अनुबन्ध आधार पर लिपिक के 2 पदों
को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय
महाविद्यालय जुखाला में एसएलए व जेएलए के एक-एक पद के सृजन को स्वीकृति
प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अनुबंध
आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा नियमित आधार पर
वरिष्ठ सहायक के एक पद कोभरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ज्ञान दीप
योजना को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत समस्त हिमाचली विद्यार्थियों को बिना
किसी आय सीमा के बैंकों से 10 लाख तकके शिक्षा ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज
अनुदान प्रदान किया जाएगा। बैठक में कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव तक
पीपीपी मोड़ पर रज्जू मार्ग के निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल
ने प्रस्तावित चामुंडा-होली सुरंग तक सड़क के निर्माण पर चर्चा की, जिसमें
प्रथम दृष्ट्या इस मामले को भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण
से उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिला के रोहडू तथा हमीरपुर
जिला के नादौन में आवश्यक पदों सहित 2 नए नगर योजना कार्यालय खोलने को
स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल
में आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अनुबन्ध आधार पर पदों को भरने सहित
नया राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सिरमौर
जिला के संगड़ाह में नए प्राथमिक शिक्षा खण्ड कार्यालय के सृजन को स्वीकृति
प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्रों में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा
अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने को अपनी स्वीकृतिप्रदान की।
बैठक में शिमला जिला के सुन्नी
में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक किसान
कल्याण निधि को 10 बीघा जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की
गई। मंत्रिमण्डल ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय संस्थान
स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।
संशोधन एवं नियम
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश रीवर
राफ्टिंग नियम, 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य की
क्षेत्रीय योजनाओं की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी एवं नगर
नियोजन विभाग द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों के
अनुरूप क्षेत्र कीस्थापना के लिए सभी जिलों को एक इकाई के रूप में लिया
जाएगा। मंत्रिमण्डल ने समेकित शिशु संरक्षण योजना की पूर्ति के लिए
जुविनाईल जस्टिस (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 से संबद्ध
मुख्यमंत्री बाल उद्वार योजना में संशोधनको मंजूरी प्रदान की।
बैठक में केन्द्रीय बिक्री कर
(हि.प्र.) नियम, 1970 में ‘जीजी फार्म (इनडेमनिटी बॉंड फार्म) के अंतर्वेश
तथा नियम-6 व 6-बी में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश के
अधिसूचित क्षेत्रों में दो वर्ष की अवधि के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980
की अप्रासंगिकता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ‘कम्प्यूटर
एप्लिकेशन एवं सम्बद्ध गतिविधियां में प्रशिक्षण एवं दक्षता’ योजना-2006
के अन्तर्गत नियमों में संशोधन करने को भी मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति
प्रदान की।
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