- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: शिक्षा विभाग के टीचरों को कड़े निर्देश, ट्रेनिंग में नहीं गए तो... शिक्षा विभाग के टीचरों को कड़े निर्देश, ट्रेनिंग में नहीं गए तो...

शिक्षा विभाग के टीचरों को कड़े निर्देश, ट्रेनिंग में नहीं गए तो...

शिमला: शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि वे हिप्पा, एन.सी.ई.आर.टी, एस. सी.ई.आर.टी. या अन्य संस्थानों द्वारा करवाई गई ट्रेनिंग में भाग नहीं लेते हैं तो उनकी इन्क्रीमैंट रोकी जाएगी।
एस.सी.ई.आर.टी. सोलन द्वारा की गई शिकायत पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक डा. अमर देव की ओर से उक्त निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने कालेज प्रधानाचार्य, उपनिदेशक (उच्च) और स्कूल के प्रधानाचार्यों व मुख्याध्यापकों को इन निर्देशों को गंभीरता से लेने को कहा है।

निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि उक्त संस्थानों द्वारा शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए कोई ट्रेनिंग करवाई जाती है तो स्कूल व कालेज मुखिया को 15 दिन पहले इस ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के नाम तय करने होंगे और इसकी सूची मोबाइल नम्बर के साथ संबंधित संस्थान को भेजनी होगी। ऐसे में ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट शिक्षक या कर्मचारी किसी कारणवश ट्रेनिंग में भाग नहीं ले सकते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे की ड्यूटी लगानी होगी ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो सके। विभाग ने इन ट्रेनिंग में शिक्षकों व कर्मचारियों का भाग लेना अनिवार्य किया है। 


निदेशालय को भेजनी होगी फीडबैक रिपोर्ट
शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग में भाग लेने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों से फीडबैक रिपोर्ट भी मांगी है। जो भी ट्रेनिंग में भाग लेगा, उसे ट्रेनिंग में दी गई जानकारी की पूरी रिपोर्ट बनाकर संबंधित स्कूल व कॉलेज मुखिया को देनी होगी और वे इस रिपोर्ट को निदेशालय भेजेंगे ताकि शिक्षा विभाग में भी इसका रिकार्ड मैंटेन किया जा सके। निर्देशों के बाद भी यदि कोई शिक्षक व कर्मचारी इन ट्रेनिंग में भाग नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक उसकी इन्क्रीमैंट भी रोकी जा सकती है।
Previous Post Next Post

Popular Posts

Weekly Updates

5/col-left/recent

Recent

► Govt Jobs updates

Recent Posts

4/footer/recent

Random Posts

4/footer/random

Current Affairs

15/col-right/random

$ok={Accept !} $days={7}

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more

Ads Area

Advertisement