हिमाचल हाईकोर्ट ने भरी अदालत में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या राज्य
सरकार शिक्षकों से जुड़े भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए
संविधान में संशोधन करने जितना जटिल कार्य कर रही है?
प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद न भरने के मामले में
हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तलख टिप्पणी की है। मामले पर सुनवाई
25 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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हाईकोर्ट का आदेश, इसी सत्र में भरे जाएं शिक्षकों के खाली पद
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्रदेशभर के स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद न भरे जाने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भरी अदालत में प्रतिकूल टिप्पणी की। गत 26 जून को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि शिक्षकों से जुड़े भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आठ सप्ताह के भीतर संशोधन किया जाए और इसके बाद संशोधित नियमों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाए।
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