जागरण संवाददाता, मंडी : शिक्षा उप निदेशक के पास मान्यता के लिए पहुंची
290 निजी स्कूलों में से महज सात स्कूल की फाइलें सही पाई गई हैं। 282
स्कूलों की फाइलें आधी अधूरी पाई गई हैं। अधिकतर स्कूलों में बिन टेट
उत्तीर्ण शिक्षक का उल्लेख है। इस पर शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को
पहले ही सख्त निर्देश जारी किए है।
प्राइमरी ¨वग में जेबीटी टेट पास शिक्षकों को नियुक्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा स्कूल भवन, खेल मैदान सहित अन्य सभी सुविधाएं भी होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच में जिला के सिर्फ सात निजी स्कूलों द्वारा सही दस्तावेज पाए गए हैं। जिन स्कूलों से अधूरे दस्तावेज भेजें गए है, उन्हें शिक्षा विभाग ने 30 मार्च तक अपनी आपत्तियों को दूर करने का समय दिया है। अगर कोई स्कूल बिना आपत्तियां दूर करने के बावजूद गतिविधियां करती रही तो उस स्कूल को एक लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला के 351 निजी स्कूलों को हर साल की मान्यता के लिए आवेदन मांग थे जिसमें 289 स्कूलों ने अपने स्कूलों की फाईलें भेजी थी जिसमें सिर्फ सात की फाईलें सही पाई गई है। जिन निजी स्कूलों की मान्यता फाइलें अधूरी पाई गई हैं, उनके आवेदनों पर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 के तहत आपत्तियां दर्ज की गई है। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में तय मानकों के तहत शिक्षक होने अनिवार्य है लेकिन मंडी जिला के अधिकत्तर निजी स्कूलों में बिना टेट पास शिक्षक रखे गए हैं। इस कारण इन स्कूलों को इस बार मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है।
जिला के न्यू लाइट पब्लिक स्कूल गुम्मा, विवेकानंद पब्लिक स्कूल डैहर, सन साइन पब्लिक स्कूल हरलोट, विजय पब्लिक पैड़ी, विजय मेमोरियल स्कूल भियुरा कुम्मी, सरस्वती पब्लिक स्कूल गौड़, दयानंद आदर्श विद्यालय संधोल का मान्यता फाइलें जांच में सही पाई गई है।
प्रारंभिक जांच में जिला के 282 निजी स्कूलों की मान्यता फाइलों पर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 के तहत आपत्तियां दर्ज की गई है। उन निजी स्कूलों को 30 मार्च आपत्तियां दूर करने का समय दिया है।
..कर्मदत्त शर्मा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
प्राइमरी ¨वग में जेबीटी टेट पास शिक्षकों को नियुक्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा स्कूल भवन, खेल मैदान सहित अन्य सभी सुविधाएं भी होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच में जिला के सिर्फ सात निजी स्कूलों द्वारा सही दस्तावेज पाए गए हैं। जिन स्कूलों से अधूरे दस्तावेज भेजें गए है, उन्हें शिक्षा विभाग ने 30 मार्च तक अपनी आपत्तियों को दूर करने का समय दिया है। अगर कोई स्कूल बिना आपत्तियां दूर करने के बावजूद गतिविधियां करती रही तो उस स्कूल को एक लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला के 351 निजी स्कूलों को हर साल की मान्यता के लिए आवेदन मांग थे जिसमें 289 स्कूलों ने अपने स्कूलों की फाईलें भेजी थी जिसमें सिर्फ सात की फाईलें सही पाई गई है। जिन निजी स्कूलों की मान्यता फाइलें अधूरी पाई गई हैं, उनके आवेदनों पर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 के तहत आपत्तियां दर्ज की गई है। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में तय मानकों के तहत शिक्षक होने अनिवार्य है लेकिन मंडी जिला के अधिकत्तर निजी स्कूलों में बिना टेट पास शिक्षक रखे गए हैं। इस कारण इन स्कूलों को इस बार मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है।
जिला के न्यू लाइट पब्लिक स्कूल गुम्मा, विवेकानंद पब्लिक स्कूल डैहर, सन साइन पब्लिक स्कूल हरलोट, विजय पब्लिक पैड़ी, विजय मेमोरियल स्कूल भियुरा कुम्मी, सरस्वती पब्लिक स्कूल गौड़, दयानंद आदर्श विद्यालय संधोल का मान्यता फाइलें जांच में सही पाई गई है।
प्रारंभिक जांच में जिला के 282 निजी स्कूलों की मान्यता फाइलों पर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 के तहत आपत्तियां दर्ज की गई है। उन निजी स्कूलों को 30 मार्च आपत्तियां दूर करने का समय दिया है।
..कर्मदत्त शर्मा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC