सोलन | शिक्षा विभाग सोलन शिक्षा के अधिकार को लेकर मुश्तेद हो गया है।
शिक्षा का अधिकार नियम-2009 व संशोधित नियम 2011 के तहत पिछड़े वर्ग के
पहली से आठवीं कक्षा तक के जिन 25 फीसदी छात्रों को मुफ्त
शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, उनकी सूचना डिप्टी डॉयरेक्टर (प्रारंभिक शिक्षा) के कार्यालय में तीन दिन के भीतर देने को कहा है। डिप्टी डॉयरेक्टर (प्रारंभिक शिक्षा) सोलन डॉ. चंद्रेश्वर शर्मा ने कहा कि सोलन जिला के निजी स्कूलों से तीन दिन में यह जानकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला व केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से मांगी गई है। डॉ. शर्मा ने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि निजी स्कूलों के कार्यालय में फोन नहीं उठाए जाते हैं, तुरंत मांगी जाने वाली सूचनाओं को लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, उनकी सूचना डिप्टी डॉयरेक्टर (प्रारंभिक शिक्षा) के कार्यालय में तीन दिन के भीतर देने को कहा है। डिप्टी डॉयरेक्टर (प्रारंभिक शिक्षा) सोलन डॉ. चंद्रेश्वर शर्मा ने कहा कि सोलन जिला के निजी स्कूलों से तीन दिन में यह जानकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला व केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से मांगी गई है। डॉ. शर्मा ने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि निजी स्कूलों के कार्यालय में फोन नहीं उठाए जाते हैं, तुरंत मांगी जाने वाली सूचनाओं को लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।