; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Advertisement

ट्रांसफर एक्ट पर अब जनता से मांगे सुझाव

शिमला शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए लाए जा रहे ट्रांसफर एक्ट के ड्राफ्ट पर अब सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। आगामी 10 दिनों में ये सुझाव पत्र के जरिए शिक्षा निदेशकों के नाम या फिर एलिमेंट्री या उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन दिए जा सकेंगे। इन सुझावों या आपत्तियों पर गौर करने के बाद सरकार फिर इसी बजट सत्र में इस बारे में विधेयक लाएगी।

बजट सत्र अप्रैल के पहले हफ्ते तक चलेगा। 17 मार्च से बजट सत्र में बे्रक है। इसी दौरान सरकार ट्रांसफर एक्ट के ड्राफ्ट को फिर कैबिनेट में ले जाएगी। इससे पहले लोगों से सुझाव लेने का फैसला हुआ है। सुझाव शिक्षा निदेशकों को ई-मेल के जरिए भी दिए जा सकेंगे। ड्राफ्ट में सरकार सभी शिक्षकों के लिए दुर्गम या ग्रमीण क्षेत्रों में सेवाएं आवश्यक करते हुए म्यूचुअल ट्रांसफर का चलन बंद करने जा रही है। स्टेशन काउंसिलिंग और सर्विस रिकार्ड के आधार पर मिलेगी और इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा।
चूंकि ये बड़ा बदलाव है, इसलिए भी लोगों से सुझाव लेना जरूरी हैं। उधर, शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को शुक्रवार को ही विभाग में शिक्षकों के साथ आयोजित बैठक की फाइल सौंप दी थी। जिसमें एक्ट पर शिक्षक संघों क ी की गई टिप्पणी को पूर्ण तौर पर दर्शा कर फाइल में भेजा गया है। वहीं अभी बाकी कॉलेज शिक्षक संघों के सुझावों का इंतजार शिक्षा विभाग कर रहा है। जिस पर जल्द ही सरकार आगामी फैसला लेने वाली है।

शिक्षक संघ रिजेक्ट कर चुके हैं ड्राफ्ट को

सरकार इससे पहले इसी मसले पर शिक्षकों संघों से सुझाव ले चुकी है। इस बारे में हुई बैठक में अधिकांश शिक्षक संघों ने इसमें कई खामियां बताते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया था। सभी कर्मचारियों को इस एक्ट के दायरे में लाने की मांग भी उठ रही है। जिन संघों ने ये एक्ट रिजेक्ट किया है उसमेें प्रदेश मुख्याध्यापक संघ, सीएंडवी, प्रदेश पदोन्न्नत स्कूल प्रवक्ता संघ, प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ दोनों गु्रुप, प्रदेश शिक्षक महासंघ, प्रदेश स्कूल प्रवक्ता अध्यापक संघ, प्रदेश डीपीई संघ, प्रदेश स्नातकोतर अध्यापक संघ और प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ शामिल है।

ट्रांसफर एक्ट के ड्राफ्ट पर अब जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं। अभी कुछ शिक्षक संघों से एक्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। इसके बाद ही अंतिम फैसला होगा।  -डॉ. अमर देव उच्च शिक्षा निदेशक

UPTET news