शिमला |
प्रदेशहाईकोर्ट ने बिना टेट पास जेबीटी शिक्षकों की ओर से चलाए जा रहे निजी
स्कूलों की मान्यता रद्द करने संबंधी सरकार के आदेशों में फिलहाल रोक
लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायाधीश राजीव शर्मा न्यायाधीश विवेक सिंह ने
सिमरन वेदी द्वारा दायर जनहित याचिका के सुनवाई के पश्चात सरकार से मामले
पर दो सप्ताह के भीतर जबाव तलब किया है।
पत्र में चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता 20 अप्रैल के पश्चात रद्द कर दी जाएगी। प्रार्थी ने दलील दी है कि सरकार स्वयं तो पहले शिक्षक भर्ती करती है और फिर उन्हें प्रशिक्षण देती है। प्रदेश के निजी स्कूलों में भी यह छूट दी जानी चाहिए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
पत्र में चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता 20 अप्रैल के पश्चात रद्द कर दी जाएगी। प्रार्थी ने दलील दी है कि सरकार स्वयं तो पहले शिक्षक भर्ती करती है और फिर उन्हें प्रशिक्षण देती है। प्रदेश के निजी स्कूलों में भी यह छूट दी जानी चाहिए।
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