जेबीटी के 700 पदों पर भर्ती किस प्रक्रिया से होगी। इसको लेकर मंगलवार को
बड़ा फैसला हो सकता है। हाईकोर्ट में जेबीटी भर्ती मामले की सुनवाई होगी।
मार्च में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टेट मेरिट से भर्ती को मंजूरी देने
से इंकार करते हुए रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने सरकार को नए नियमों से भर्ती करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन
शिक्षा विभाग पुराने नियमों से ही भर्ती को मंजूरी देने की मांग कर रहा है।
मंगलवार को सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। सरकार ने साल 2012
में जेबीटी के पद भरने को टेट की मेरिट को आधार बनाया था।
कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रावधान को यह कह कर चुनौती दी थी कि टेट केवल अध्यापक होने की आधारभूत योग्यता को दर्शाता है न कि यह नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट को।
सरकार ने टेट मेरिट के आधार पर हो रही भर्ती प्रक्रिया को जारी तो रखा, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके। ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त, 2017 को इस नियम को खारिज कर दिया और 700 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का मामला लटक गया।
कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रावधान को यह कह कर चुनौती दी थी कि टेट केवल अध्यापक होने की आधारभूत योग्यता को दर्शाता है न कि यह नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट को।
सरकार ने टेट मेरिट के आधार पर हो रही भर्ती प्रक्रिया को जारी तो रखा, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके। ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त, 2017 को इस नियम को खारिज कर दिया और 700 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का मामला लटक गया।