संवाद सहयोगी, मंडी : शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए बेरोजगारों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। छह जनवरी को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में शपथपत्र मांगा है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय में अब अगली सुनवाई अब आठ मार्च को होगी।
1997-98 बैच के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की ओर से न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2014 में करीब 20 बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को नियुक्ति दी है। अन्य बेरोजगार जब अपने हक के लिए उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे तब न्यायालय ने अन्य बेरोजगारों को भी समान लाभ देने के आदेश जारी किए थे। जिस पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मंडी, कुल्लू, तथा सोलन जिला में प्रक्रिया को अपनाते हुए काउंसलिग की। सोलन जिले में बेरोजगारों को नियुक्ति दे दी गई जबकि मंडी जिले में करीब 181 पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं दी गई। सात साल से बेरोजगार अपने हक के लिए न्यायालय की शरण में है। 23 दिसंबर 2021 के बाद जनवरी 2022 को उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई है। जिस पर न्यायालय ने शिक्षा विभाग से शपथपत्र सहित अपना पक्ष न्यायालय में रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में सरकार ने 870 पदों को भरने का निर्णय लेकर सभी प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशकों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन बेरोजगारों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय में अब अगली सुनवाई आठ मार्च को होगी। छह जनवरी को उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान चार सप्ताह में शिक्षा विभाग से शपथपत्र दायर कर जवाब मांगा है।
-चमन गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ। कहां, कितने पद भरे जाएंगे
जिला,पद
बिलासपुर,25
चंबा,83
हमीरपुर,48
कांगड़ा,189
किन्नौर,18
कुल्लू,42
लाहुल-स्पीति,12
मंडी,158
शिमला,106
सिरमौर,76
सोलन,40
ऊना,73