मंडी। प्रारंभिक
शिक्षा विभाग मंडी ने पीटीए ग्रांट इन एड प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की
सूचना जिले के सरकारी स्कूल मुखिया से तलब की है। विभाग ने इन शिक्षकों से
संबंधित रिकार्ड मांगा है। वर्ष 2006-07 में हिमाचल प्रदेश सरकार की
अधिसूचना पीटीए ग्रांट इन एड नियम 2006 के तहत नियुक्त किए गए अध्यापकों
जिन्हें पीटीए से अनुबंध में लाया गया है
और जो अभी तक पीटीए ग्रांट इन एड नियम के तहत
वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, स्कूल मुखिया को उनकी सूचना 26 दिसंबर तक ई
मेल के माध्यम से विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर भेजनी होगी।
संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर मांगी गई है। जिसमें पीटीए अध्यापक का नाम, पाठशाला का नाम, विषय, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता प्रतिशतता सहित, अनुबंध आधार अथवा पीटीए ग्रांट इन एड के तहत कार्यरत है अथवा नहीं, आरटीई एक्ट व नए तथा पुराने भर्ती व पदोन्नति नियम के अंतर्गत योग्य है या नहीं, टेट परीक्षा पास की है अथवा नहीं, यह सारी जानकारी देनी होगी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी ने सभी पाठशाला प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं कि सूचना 26 तक ईमेल की माध्यम से विभाग की ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें। प्रपत्र को विभाग की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा केडी शर्मा ने कहा कि सभी स्कूल मुखिया से पीटीए ग्रांट इन एड प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की सूचना मांगी गई है।
संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर मांगी गई है। जिसमें पीटीए अध्यापक का नाम, पाठशाला का नाम, विषय, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता प्रतिशतता सहित, अनुबंध आधार अथवा पीटीए ग्रांट इन एड के तहत कार्यरत है अथवा नहीं, आरटीई एक्ट व नए तथा पुराने भर्ती व पदोन्नति नियम के अंतर्गत योग्य है या नहीं, टेट परीक्षा पास की है अथवा नहीं, यह सारी जानकारी देनी होगी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी ने सभी पाठशाला प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं कि सूचना 26 तक ईमेल की माध्यम से विभाग की ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें। प्रपत्र को विभाग की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा केडी शर्मा ने कहा कि सभी स्कूल मुखिया से पीटीए ग्रांट इन एड प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की सूचना मांगी गई है।