- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: टेट मैरिट के आधार पर हो जेबीटी भर्ती टेट मैरिट के आधार पर हो जेबीटी भर्ती

टेट मैरिट के आधार पर हो जेबीटी भर्ती

शिमला, नाहन, मंडी – हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षक भर्ती का मामला सुलझने के बजाय और गंभीर होता जा रहा है। जहां 50 फीसदी पद बैचवाइज और 50 फीसदी मैरिट के हिसाब से भरने के फैसले से अधिकतर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने राहत की सांस ली थी, तो वहीं अब टेट मैरिट में आए प्रशिक्षुओं ने भी नई भर्ती के खिलाफ सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला ले लिया है।
जेबीटी की टेट मैरिट प्राप्त प्रशिक्षुओं का कहना है कि प्रदेश में 700 पदों को लेकर, जो काउंसिलिंग पुराने नियम के तहत हुई थी, उसी नियम के तहत इन पदों को भरा जाए। हालांकि इन प्रशिक्षुओं ने यह भी साफ किया है कि जेबीटी की नई भर्ती के दौरान बेशक सरकार नए नियम को लागू करे, लेकिन पुरानी भर्ती में पुराने ही नियम को रखा जाए और मैरिट के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। जेबीटी टेट मैरिट प्राप्त प्रशिक्षु पवन, अमित, संतोष, शिवपाल, धीरज, मुनीष, संजीव, सुमन, अजय अंकित, हेमराज, संदीप, राजेश, सुनीता, दीपक, रोमा, वंदना, गगन, बुद्धि सिंह, साक्षी, सोनू, रवि नीतिका, बनिता, पिंटू राणा व अन्य प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी भर्ती में काउंसिलिंग के समय पुराने नियम को लागू किया गया था और अब पुराने नियमों को दरकिनार कर नए नियमों को प्रशिक्षुओं पर थोपना नाइंसाफी है। उल्लेखनीय है कि जेबीटी की 700 पदों की भर्ती लगभग 10 महीनों से फंसी हुई है।  बता दें कि इस भर्ती के लिए समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, मात्र रिजल्ट निकालना बाकी है। इस भर्ती के लिए विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी करवाई थी। जेबीटी टेट मैरिट प्रशिक्षओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में एक प्रशिक्षु का लगभग 12 से 15 हजार तक खर्च हुआ है।   प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी भर्ती में रोक की वजह से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। टेट मैरिट होल्डर्स का कहना है कि 11 जनवरी, 2018 को ट्रिब्यूनल ने टेट मैरिट आधार पर हुई काउंसिलिंग प्रकिया के रिजल्ट के लिए हरी झंडी दे दी थी। वहीं, जेबीटी के इन पदों के लिए काउंसलिंग पूरी होने के बाद नए नियम बनाए गए हैं।जेबीटी टेट मैरिट प्रशिक्षुओं का कहना है कि काउंसिलिंग प्रक्रिया पहली जुलाई, 2017 को पूरी कर ली गई थी, जबकि पुराने नियमों को 30 अगस्त, 2017 को निरस्त किया गया है और नए नियमों को 22  सितंबर, 2017 को बनाया गया व उन्हें राजपत्र में 29 सितंबर 2017 को शामिल किया गया है। जेबीटी टेट मैरिट प्राप्त प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि जेबीटी भर्ती के नए नियमों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में लागू किया जाए न की पुरानी जेबीटी भर्ती के रिजल्ट में नए नियमों को लागू किया जाए।
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