संवाद सहयोगी, मंडी : प्रदेश उच्च न्यायालय में 17 अप्रैल को जेबीटी
भर्ती की सुनवाई होगी। जेबीटी की 700 पदों की भर्ती प्रक्रिया में फैसला न
होने के कारण यह भर्ती करीब 10 माह से लटकी है, मामला कोर्ट में विचाराधीन
है। इस भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली है।
केवल रिजल्ट निकलना ही बाकी है। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जेबीटी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने काउंस¨लग प्रक्रिया पूरी करवाई। लेकिन बाद में कोर्ट ने टेट मेरिट आधार भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जबकि 11 जनवरी 2018 को ट्रिब्यूनल कोर्ट टेट मेरिट आधार पर हुई काउंस¨लग प्रकिया के रिजल्ट निकलने को हरी झंडी दे चुका है। अब मामला हाईकोर्ट में है।
जेबीटी अभ्यर्थी अमित, संतोष, शिवपाल, धीरज, मुनीश, संजीव, सुमन, अजय, अंकित, अजय, हेम, सामर्थ्य, रमन, राजेश, सुनीता, दीपक, रोमा, वंदना, गगन, बुद्धि ¨सह, साक्षी, सोनू, रवि, नीतिका, बनिता, ¨पटू राणा ने कहा कि इन 700 पदों के लिए भर्ती प्रकिया की काउंस¨लग पूरी होने के बाद नए नियम बनाए गए हैं। काउंस¨लग प्रक्रिया 31 जुलाई 2017 को पूरी कर ली गई, जबकि पुराने नियमों को 30 अगस्त 2017 को निरस्त किया गया है और नए नियमों को 22 सितंबर 2017 को बनाया गया व उन्हें राजपत्र में 29 सितंबर 2017 को शामिल किया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि 17 अप्रैल को होने वाली जेबीटी सुनवाई में इन सभी प्रमाणों को ध्यान में रखकर न्याय किया जाए और जो भी नए नियम बने हैं उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया में लागू किया जाए।
केवल रिजल्ट निकलना ही बाकी है। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जेबीटी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने काउंस¨लग प्रक्रिया पूरी करवाई। लेकिन बाद में कोर्ट ने टेट मेरिट आधार भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जबकि 11 जनवरी 2018 को ट्रिब्यूनल कोर्ट टेट मेरिट आधार पर हुई काउंस¨लग प्रकिया के रिजल्ट निकलने को हरी झंडी दे चुका है। अब मामला हाईकोर्ट में है।
जेबीटी अभ्यर्थी अमित, संतोष, शिवपाल, धीरज, मुनीश, संजीव, सुमन, अजय, अंकित, अजय, हेम, सामर्थ्य, रमन, राजेश, सुनीता, दीपक, रोमा, वंदना, गगन, बुद्धि ¨सह, साक्षी, सोनू, रवि, नीतिका, बनिता, ¨पटू राणा ने कहा कि इन 700 पदों के लिए भर्ती प्रकिया की काउंस¨लग पूरी होने के बाद नए नियम बनाए गए हैं। काउंस¨लग प्रक्रिया 31 जुलाई 2017 को पूरी कर ली गई, जबकि पुराने नियमों को 30 अगस्त 2017 को निरस्त किया गया है और नए नियमों को 22 सितंबर 2017 को बनाया गया व उन्हें राजपत्र में 29 सितंबर 2017 को शामिल किया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि 17 अप्रैल को होने वाली जेबीटी सुनवाई में इन सभी प्रमाणों को ध्यान में रखकर न्याय किया जाए और जो भी नए नियम बने हैं उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया में लागू किया जाए।