शिमला: शिक्षा विभाग ने
जिला उपनिदेशकों व स्कूल प्रशासन को 15 मई, 2003 से नियुक्त शिक्षकों और
गैर-शिक्षक कर्मचारियों के जी.पी.एफ. शेयर न काटने के आदेश जारी किए हैं।
विभाग ने इन सभी कर्मचारियों को सी.पी.एफ. नम्बर देने व इनके जी.पी.एफ.
शेयर को सी.पी.एफ. में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।
शिमला: प्रदेश
के हजारों पी.टी.ए. शिक्षकों को सरकार ने आर.टी.ई. के नियम पूरा करने के
आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब इन शिक्षकों को टैट की अनिवार्यता के
साथ-साथ 50 प्रतिशत अंक की शर्त भी पूरी करनी होगी।