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हिमाचल सरकार का PTA शिक्षकों को अल्टीमेटम, यह काम पूरा करो वर्ना जाएगी नौकरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ग्रांट इन एड व अनुबंध पर कार्यरत पी.टी.ए. शिक्षक  यदि इस दौरान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे पी.टी.ए. शिक्षकों जिन्होंने अभी तक उक्त पात्रता पूरी नहीं की है, को आदेश जारी कर जल्द यह पात्रता पूरी करने क ो कहा है, नहीं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
इसके लिए सरकार ने शिक्षकों को एक साल का समय भी दिया है।

16 अगस्त, 2018 तक पूरी करनी होंगी शर्तें
शिक्षकों को 16 अगस्त, 2018 तक इन शर्तों को पूरा करना होगा यानी इस अवधि में पी.टी.ए. शिक्षकों को ग्रैजुएशन में 50 प्रतिशत अंक व टैट पास की शर्त को पूरा करना होगा। सरकार ने अनुबंध पर व अनुबंध से वंचित पी.टी.ए. शिक्षकों को यह पात्रता पूरी करने को कहा है। सूत्रों की मानें तो इस समय प्रदेश में अधिकतर शिक्षकों ने यह पात्रता पूरी कर ली है लेकिन कु छेक पी.जी.टी., टी.जी.टी. व सी. एंड वी. शिक्षकों ने ये शर्तें पूरी नहीं की हैं। इस समय प्रदेश में लगभग 5500 पी.टी.ए. शिक्षक अनुबंध पर हैं और 1350 पी.टी.ए. शिक्षक लैफ्ट आऊट हैं।

2016 तक का दिया गया था समय 
सरकार ने इससे पूर्व भी शिक्षकों को यह पात्रता पूरी करने के लिए समय दिया था। शिक्षकों को वर्ष 2013 में उक्त पात्रता पूरी करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सरकार ने शिक्षकों को 16 अगस्त, 2016 तक आर. एंड पी. रूल्ज के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने को कहा था लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में पी.टी.ए. शिक्षकों ने यह पात्रता पूरी नहीं की। इसके चलते सरकार ने ऐसे पी.टी.ए. शिक्षकों की ग्रांट भी रोक दी है। इन शिक्षक ों को पिछले 10 महीने से ग्रांट नहीं मिल रही है। अब सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पात्रता में छूट देने के लिए सी.एम. से मिले शिक्षक
सरकार के इन निर्देशों के बाद पी.टी.ए. शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस पात्रता में उन्हें छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी नियुक्ति वर्ष 2010 से पहले हुई थी और आर.टी.ई. के नियम वर्ष 2010 में लागू हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि इस मामले पर गौर किया जाएगा। अधिकारियों से बात कर इसमें फैसला लिया जाएगा। 
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