शिमला | शिक्षाविभाग में कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एंटी गर्वमेंट
एक्टिविटी में शामिल होने के लिए कैजुअल लीव नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग
ने धरने प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलन जैसे आयोजनों में सीएल लेकर जाने पर
रोक लगा दी है।
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डाॅ. बीएल बिंटा ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को निर्देश दिए हैं कि सीएल मंजूर करते वक्त छुट्टी का कारण चेक करें। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी आठ किलोमीटर के दायरे से बाहर छुट्टी लेकर जा रहा है तो उसे स्टेशन लीव लेनी होगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों पर यह निर्णय लागू होगा। यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक सीएल के आवेदन में कोई रीजन बताता है और धरने प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संघ के राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद विभाग ने ये शर्त लगाई है।
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डाॅ. बीएल बिंटा ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को निर्देश दिए हैं कि सीएल मंजूर करते वक्त छुट्टी का कारण चेक करें। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी आठ किलोमीटर के दायरे से बाहर छुट्टी लेकर जा रहा है तो उसे स्टेशन लीव लेनी होगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों पर यह निर्णय लागू होगा। यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक सीएल के आवेदन में कोई रीजन बताता है और धरने प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संघ के राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद विभाग ने ये शर्त लगाई है।