हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश शिक्षा विभाग में 1900 शिक्षकों की भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार से ब्यौरा मांगा है. हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग की ओर से भरे जा रहे इन 1900 पदों के बारे में स्पष्ट ब्यौरा देने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिए हैं. गुरुवार को भी इस मसले पर कोर्ट सुनवाई करेगा.
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट को कोर्ट मित्र ने बताया था कि शिक्षा सचिव का दिया शपथ पत्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मुताबिक नहीं है. राज्य सरकार ने 9 जुलाई को 1331 और 1036 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए पहल की है.
हालांकि, सूबे में शिक्षकों के 14354 पद खाली हैं. कोर्ट मित्र ने बताया कि शिक्षा सचिव कोर्ट को खाली पदों पर स्पष्ट ब्यौरा देने में नाकाम रहे हैं.
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिए हैं. गुरुवार को भी इस मसले पर कोर्ट सुनवाई करेगा.
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट को कोर्ट मित्र ने बताया था कि शिक्षा सचिव का दिया शपथ पत्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मुताबिक नहीं है. राज्य सरकार ने 9 जुलाई को 1331 और 1036 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए पहल की है.
हालांकि, सूबे में शिक्षकों के 14354 पद खाली हैं. कोर्ट मित्र ने बताया कि शिक्षा सचिव कोर्ट को खाली पदों पर स्पष्ट ब्यौरा देने में नाकाम रहे हैं.