टीचिंग प्रेक्टिस और नियमित रूप से अभ्यर्थी संस्थानों में नहीं गए हैं, जबकि यह नियमों के खिलाफ है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में ईटीटी को जेबीटी पदों पर कंडीशनल नियुक्ति दी है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। याचिककर्ता ने इसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में भर्ती और पदोन्नति नियमों के खिलाफ भर्ती करने का आरोप लगाया है कि चहेतों को बैकडोर से एडजेस्ट करने के लिए एसएमसी भर्ती की जा रही है।
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आज होगी शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई
ठियोग। प्रदेश हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में बुधवार को
शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग से जुड़े इन दोनों मामलों
को लेकर सबकी नजर है। हाईकोर्ट में प्रदेश के स्कूलों में 10 हजार पद खाली
होने का मामला चला हुआ है। हाईकोर्ट ने सरकार से जल्द इन खाली पदों को भरने
को कहा है, ताकि पढ़ाई बाधित न हो सके। इस मामले में हाईकोर्ट ने शपथ पत्र
के माध्यम से शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है। श्रेणीवार सभी रिक्तियां का
ब्यौरा मांगा गया है।
कई बार इस मामले में शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश
होने को कहा गया है। पिछले 4 माह से यह मामला हाईकोर्ट में चला हुआ है। इस
मामले में जेबीटी अभ्यर्थी बतौर इंटरवीनर कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं।
कोर्ट में दोनों कोर्स को अलग-अलग बताया गया था। वहीं दूसरी ओर जेएंडके से
ईटीटी की डिग्री पर सवालिया निशान उठाया गया है। वहां पर यह मामला पहले ही
कोर्ट में विचाराधीन है। वहां की जांच एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं।
सूत्रों के अनुसार ईटीटी अभ्यर्थियों ने हिमाचल में रहकर पत्राचार से
डिग्रियां पूरी की हैं।
टीचिंग प्रेक्टिस और नियमित रूप से अभ्यर्थी संस्थानों में नहीं गए हैं, जबकि यह नियमों के खिलाफ है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में ईटीटी को जेबीटी पदों पर कंडीशनल नियुक्ति दी है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। याचिककर्ता ने इसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में भर्ती और पदोन्नति नियमों के खिलाफ भर्ती करने का आरोप लगाया है कि चहेतों को बैकडोर से एडजेस्ट करने के लिए एसएमसी भर्ती की जा रही है।
टीचिंग प्रेक्टिस और नियमित रूप से अभ्यर्थी संस्थानों में नहीं गए हैं, जबकि यह नियमों के खिलाफ है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में ईटीटी को जेबीटी पदों पर कंडीशनल नियुक्ति दी है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। याचिककर्ता ने इसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में भर्ती और पदोन्नति नियमों के खिलाफ भर्ती करने का आरोप लगाया है कि चहेतों को बैकडोर से एडजेस्ट करने के लिए एसएमसी भर्ती की जा रही है।