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शिक्षा विभाग के स्कूलों को आदेश, इस वजह से मिलेगी सब्सिडी

शिमला: प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि यू-डाइज नंबर देने पर ही एल.पी.जी. कनैक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड-डे मील योजना के तहत अपने यू-डाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे तभी स्कूलों के खातों में एल.पी.जी. की सब्सिडी आएगी।
इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी उपनिदेशकों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं और उन्हें जल्द से जल्द ये औपचारिकता पूरी करने को कहा है। इसके बाद स्कूलों को एल.पी.जी. गैस सिलैंडर घरेलू दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में स्कूलों को ये छूट दी है।


नॉन-डोमैस्टिक एग्जेमट कैटेगरी में शामिल होंगे स्कूलों को दिए जाने वाले गैस कनैक्शन 
मानव संसाधन मंत्रालय ने उक्त मामला पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष उठाया था। इस दौरान मंत्रालय को स्कूलों में मिड-डे मील बनाने के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले गैस सिलैंडरों में छूट मांगी गई थी, जिस पर पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी हामी भरी और इसे नॉन-डोमैस्टिक एग्जेमट कैटेगरी में शामिल कर स्कूलों को राहत दी। इस दौरान मंत्रालय ने स्कूलों को इसके लिए आधार नंबर से लिंक करवाने के मामले में भी छूट प्रदान की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी गैस कंपनियों को आदेश जारी कर स्कूलों के गैस कनैक्शन को नॉन-डोमैस्टिक एग्जेमट कैटेगरी में शामिल करने को कहा है। इसके बाद मंत्रालय ने स्कूलों को सब्सिडी के लिए यू-डाइज नंबर देना अनिवार्य किया है। इसके बाद स्कूलों की सब्सिडी सीधा उनके खाते में आएगी। मंत्रालय के इस फैसले से स्कूलों को राहत मिली है।

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