The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: UGC लाया नया नियम, अब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए PhD करना होगा अनिवार्य
UGC लाया नया नियम, अब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए PhD करना होगा अनिवार्य
UGC लाया नया नियम, अब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए PhD करना होगा अनिवार्य
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नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और
कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए
न्यूनतम योग्यता आवश्यकता पर नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। अंग्रेजी
अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ड्राफ्ट किए गए नियमों के
मुताबिक, यूजीसी ने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों
के लिए पीएचडी अनिवार्य बना दिया है। इसके अलावा, यह सीधे शिक्षण भर्ती के
लिए परास्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम आवश्यकता भी बना चुका
है। हालांकि, शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए ड्राफ्ट किए गए
नियमों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों द्वारा 'बेहद बेकार' बताया गया
है। आईए आपको बताते हैं कि नियमों के ड्राफ्ट में यूजीसी के अनुसार कम से
कम क्या योग्यताएं होंगी।
कोई स्टडी लीव नहीं मिलेगी
सीधे शिक्षण भर्ती के लिए, परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति करने के लिए पीएचडी अनिवार्य है।
पीएचडी करने के लिए कोई स्टडी लीव नहीं मिलेगी।
80% वाले उम्मीदवार को 20 अंक
स्नातक स्तर पर 80% अंक अर्जित करने वाले उम्मीदवार को 20 अंक मिलेंगे।
60 से 80% अंक वाले लोग 19 अंक प्राप्त करेंगे।
जो 55% से कम अंक अर्जित करेंगे उन्हें कोई अंक नहीं मिलेंगे।
शिक्षकों का नियम पर विरोध
रिपोर्ट
के मुताबिक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए
परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पर शिक्षकों ने
विशेष रूप से आपत्ति जताई है। बी आर अंबेडकर कॉलेज के वाणिज्य विभाग में
शिक्षक सुजीत कुमार ने एडहॉक पर पर पढ़ा रहे हैं शिक्षकों और , उनका मुद्दा
उठाया जिन्होंने बहुत समय पहले स्नातक किया है और कहा है कि 'स्क्रीनिंग
दिशा निर्देश स्वीकार्य नहीं हैं।'
स्टडी लीव को अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा
प्राध्यापक
पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी के नियम के अलावा, 12 स्तर वेतन ग्रेड
(7,000-8,000 रुपये से) मूल वेतन पर वेतन वृद्धि ने भी कुछ शिक्षकों को
चिंतित कर दिया है। पहले दिशानिर्देशों के मुताबिक, शिक्षकों ने प्रोफेसर
को सहयोगी पदोन्नत करने के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में 12 वर्ष का
शिक्षण अनुभव की आवश्यकता की। नियम यह भी कहा गया है कि यह भी कहता है कि
पीएचडी के लिए लिए गए स्टडी लीव को अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा।