हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित याचिका के मामले में शिक्षा सचिव को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और
न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव से शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर चर्चा की। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपने पुराने आदेशानुसार शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए।
कितने समय में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इसके बाबत जानकारी सचिव के शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कदम उठाए गए हैं तो किस स्टेज तक पहुंचे हैं?