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Temporary Teachers की पक्की नियुक्ति पर रोक

रदेश में 12,000 Temporary Teachers की पक्की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। इनमें पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ई-समाधान पर शिक्षकों के पूछे गए सवाल पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने यह साफ किया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभी किसी भी पैट, पीटीए और पैरा शिक्षकों को पक्का नहीं करेगा।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा कि अभी सुप्रीमकोर्ट में यह केस चल रहा है। लिहाजा प्रदेश में पैट को पक्की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक सरकार की ओर से इन शिक्षकों की पक्की नियुक्ति को लेकर सुप्रीमकोर्ट के आदेशों पर सरकार का आगामी फैसला नहीं आया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कहना है कि पीटीए के पक्की नियुक्ति संबंधित जो भी फाइल विभाग के पास आ रही है, उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। विभाग ने ई-समाधान में शिक्षकों को यह भी जवाब दिया है कि इन शिक्षकों को पक्का करने की कोई भी प्रक्रिया शुरू करने पर विभाग काम नहीं कर रहा है। इस पर सुप्रीमकोर्ट के फैसला आने तक रोका गया है।

प्रदेश सरकार को सुप्रीमकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई है। इसे विधि विभाग भेजा गया है। इस केस को लेकर पीटीए संघ के अध्यक्ष विवेक मेहता का कहना है कि कोर्ट ने इस केस पर यथास्थिति हटा दी है। इस मामले पर प्रदेश मुख्यमंत्री से संघ सोमवार को मिलने वाला है। उम्मीद है कि प्रदेश में पैट, पैरा और पीटीए के 12 हजार शिक्षकों के लिए सरकार बजट सत्र में पक्की नियुक्ति का तोहफा दे सकती है। सरकार सुप्रीमकोर्ट के केस के आधार पर उन्हें नियमित कर सकती है।

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