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स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर HC सख्त, पूछा-कितने समय में होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों का हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित में छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान शिक्षा सचिव को कड़े आदेश जारी किए हैं.


हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रधान शिक्षा सचिव हलफनामा दायर कर जिलावार स्कूलों की संख्या, स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों और कर्मचारी चयन आयोग को शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या की जानकारी कोर्ट को दें.

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल दोघरी मंडी के छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि स्कूल में अधिकतर शिक्षकों के पद लम्बे से खाली पड़े हैं.

प्रधानाचार्य एसएमसी के माध्यम से भी शिक्षक की भर्ती नहीं करवा सके ऐसे में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. बीते 11 साल से स्कूल में गणित का शिक्षक और 3 सालों से विज्ञान के शिक्षक का पद खाली चल रहा है. इसी याचिका पर अब कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. 12 सितंबर को हाईकोर्ट में मामले पर फिर सुनवाई होगी.

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